जशपुर: जशपुर जिले में ऑपरेशन आघात” के तहत जशपुर पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। इस दौरान 10 दुकानों से कुल 2000 रुपये का जुर्माना वसूला गया और दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई। 

जशपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गम्हरिया, प्रयास आवासीय विद्यालय डोडका चौरा और होलीक्रॉस स्कूल घोलेंग के सामने स्थित दुकानों की चेकिंग की गई। इस दौरान पांडे पान ठेला, कुशवाहा किराना दुकान, अमृततुल्य चाय दुकान, लोकल चाय ठेला, मनीष ऑमलेट दुकान, रामेश्वर किराना दुकान, सुनील स्टोर एम मार्ट, पॉल लकड़ा किराना दुकान, महामाया किराना स्टोर और श्यामू चाय नाश्ता होटल में तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की पुष्टि हुई। सभी दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की गई।  इस अभियान में औषधि निरीक्षक योगेश परस्ते, सिटी कोतवाली जशपुर के उप निरीक्षक राजकुमार कश्यप, सहायक उप निरीक्षक विपिन्न केरकेट्टा और आरक्षक राजकेश्वर सिंह की अहम भूमिका रही। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। पुलिस प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह सतर्क है और भविष्य में भी जिलेभर में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।”

क्या है कोटपा एक्ट?

कोटपा यानी सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, और धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री रखना दंडनीय अपराध है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। 

हाल ही में 197 लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के चलते 200 रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना लगाया गया था।*पुलिस का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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