बलरामपुर: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का ने मतदान दलों के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण से बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है।

गौरतलब है कि 17 से 19 अक्टूबर 2023 को स्वामी आत्मानंद हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें 55 अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित थे। अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने तथा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में अनुपस्थित रहने वाले मतदान अधिकारियों को अपना स्पष्टीकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

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