सूरजपुर: जिला पंचायत के सभाकक्ष में कलेक्टर संजय अग्रवाल की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में उपस्थित होने हेतु आपको निर्देशित किया गया था, परन्तु बिना पूर्व सूचना के आप अनुपस्थित पाये गये। आपको आवंटित ग्राम पंचायत रामपुर, जगन्नाथपुर, करंजवार (खोरमा), दवनकरा, रेवटी जनपद पंचायत प्रतापपुर, में ग्राम पंचायत के माध्यम से गोबर खरीदी के कार्य प्रतिदिवस कराना है, इसके निगरानी एवं ग्राम पंचायत से अधिक से अधिक गोबर खरीदी हेतु आपको आदेशित किया गया है। परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक ग्राम पंचायत रामपुर, जगन्नाथपुर, करंजवार (खोरमा), दवनकरा तथा रेवटी में गोबर खरीदी कार्य 10 क्विंटल से कम है। जिसके लिये कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया है। गोधन न्याय के कार्य हेतु आयोजित समीक्षा बैठक एवं मौखिक रूप से बार-बार निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन समय-सीमा में न कर पाना आपके कार्य के प्रति लापरवाही निरंकुशता एवं असमर्थता को दर्शाता है, तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया गया। जिसके लिये उपरोक्त लोगों को एक दिवस का अवैतनिक किया जाता है। महत्वपूर्ण योजनांतर्गत इस प्रकार कार्य करना सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाये।
अतः उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण अपना लक्ष्य अर्जित कर एवं समय-सीमा में कार्य करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिवस के भीतर उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें स्पष्टीकरण संतोषजनक एवं प्रमाणित नहीं होने पर आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।