सूरजपुर: कार्यालय जनपद पंचायत प्रेमनगर के सभा कक्ष में विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों का समीक्षा किया गया। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आपके ग्राम पंचायत अंतर्गत मोबाईल टावर शुल्क अधिरोपित किया गया है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवनगर के पंचायत सचिव राम बदन यादव को मोबाइल टावर शुल्क में वसूली योग्य राशि 2,55,000 रूपए का वसूली किया जाना था, इसी प्रकार ग्राम पंचायत सलका के पंचायत सचिव कलम साय को 3,10,000 रूपए वसूली किया जाना था तथा ग्राम पंचायत नवापारा कला के पंचायत सचिव जय सिंह को 1,55,000 रुपए की वसूली किया जाना था जिसके संबंध में जिला, जनपद स्तर के समीक्षा बैठक को दौरान मोबाईल टावर अधिरोपित शुल्क की राशि वसूली हेतु बार-बार निर्देशित करने के बाद भी राशि वसूली के कार्य में लापरवाही बरती गई है एवं राशि वसूली हेतु कार्यवाही नहीं किया गया है। जिस कारण ग्राम पंचायत के स्वयं के आय एवं ग्राम पंचायत का विकास प्रभावित हुआ है। इस प्रकार आपके द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों, निर्देशों की अवहेलना करना तथा कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। आपका यह कृत्य छ0ग0 पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम-03 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3. 4 एवं 6 के विपरीत है। अतः उपरोक्त संबंध तीनों सचिव को 07 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है। जवाब समय-सीमा में प्रस्तुत न करने एवं संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

इसी प्रकार मोबाइल टावर के शुल्क राशि की वसूली के लिए शिवलाल सिंह सहायक अंत्याव्यवसायी लेखा परीक्षक एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत प्रेमनगर को 03 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।

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