बलरामपुर: कलेक्टर के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई बलरामपुर के द्वारा जिले के सभी विकासखण्डों में बाल विवाह, फास्टर केयर, दत्तक ग्रहण, जेजे व पास्को एक्ट, बाल श्रम तथा विशेष देखरेख एवं बाल संरक्षण वाले बच्चों हेतु सुविधाओं व अन्य विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को जानकारी प्रदान किया जा रहा है। अभियान की कड़ी में विकासखण्ड वाड्रफनगर के बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा ग्राम बसंतपुर के हरिजन पारा में विशेष जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बाल विवाह, फास्टर केयर, दत्तक ग्रहण, जेजे व पास्को एक्ट, बाल श्रम तथा विशेष देखरेख एवं बाल संरक्षण वाले बच्चों हेतु सुविधाओं व अन्य विषयों की जानकारी प्रदान की गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने शिविर में ग्रामीणों से कहा कि बाल श्रम (प्रतिषेध विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 की धारा (2) के अनुसार किसी भी बच्चे से कार्य कराने पर पाबंदी है। कूड़ा बीनने एवं सफाई के कार्य को अधिनियम के तहत खतरनाक व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। बाल श्रमिक, कूड़ा-कचरा बीनने के व्यवसाय तथा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की पहचान कर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए तथा उनको शिक्षा एवं अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए साथ ही उनके परिवार को भी शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाते हुए उनके प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था कराये जाने तथा बाल विवाह से होने वाले नुकसान संबंधित जानकारी प्रदान किया गया। शिविर में परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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