सूरजपुर: ग्राम पंचायत तेजपुर, जनपद पंचायत रामानुजनगर के तत्कालीन पदस्थ पंचायत सचिव पारस राम के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ग्राम पंचायत के हितग्राही संतकुमार आ. रूपसाय एवं भुवनेश्वर प्रसाद आ. रामस्वरूप के नाम से स्वीकृत आवास को किसी अन्य व्यक्ति संतकुमार आ. मोहरलाल एवं भुनेश्वर आ. हरिविलास के नाम पर स्वीकृत कराते हुए, उनके नाम पर आवास पूर्ण कराते हुए क्रमश 110000 व 120000 रूपये की राशि प्राप्त कर लिया गया। उक्त प्रकरण जाँच उपरांत जनपद पंचायत रामानुजनगर के प्रतिवेदन अनुसार एस.ई.सी.सी. सूची 2011 का अवलोकन किए बिना गलत व्यक्ति का परिचयकर्ता के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक तथा मोमासर कार्यालय को भेजा गया, जिससे गलत व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त हुआ।
संबंधित पंचायत सचिव का उपरोक्त कृत्य घोर वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है एवं छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1) (2) (3) के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। उपरोक्त कृत्य हेतु संबंधित पंचायत सचिव पारस राम, के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 05 के तहत् लघुशास्ति अधिरोपित करते हुये दो वेतनवृद्धि दो वर्ष तक रोकने का आदेश जारी किया गया है। इसी तरह पंचायत तत्कालिन सचिव राजेश कुर्रे का भी दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी हुआ है।