नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक 20 वर्षीय आरोपित को जमानत प्रदान कर दी है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि आरोपित दो वर्ष से अधिक समय से जेल में है। आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम जमानत के आवेदन को अनुमति देते हैं। इसके अलावा उसके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और मुकदमा शुरू हो गया है।
पीठ ने कहा कि राजस्थान के सीकर जिले में सदर नीम का थाना पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर के सिलसिले में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। इसके लिए ट्रायल कोर्ट के जज उचित शर्तें तय करेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील नमित सक्सेना ने कहा कि उनके मुवक्किल के विरुद्ध एफआइआर पूरी तरह झूठी है और उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप बहुत हल्के और अस्पष्ट हैं।
राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2021 को उसे जमानत प्रदान करने से इन्कार कर दिया था। लिहाजा उसने इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। एफआइआर के मुताबिक आरोपित ने दो अन्य के साथ मिलकर लड़की का उसके माता-पिता के घर से रात में अपहरण किया था और बार-बार दुष्कर्म किया था।