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मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14 फ़ीसदी से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी किए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता जया ठाकुर से पूछा कि इस मामले में आप कैसे प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे।
दरअसल, कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानो मे बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुक गईं हैं।