नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतर्धार्मिक विवाहों के कारण धर्म परिवर्तन को विनियमित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती देने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति जानने की कोशिश की। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि सभी मामले समान प्रकृति के हैं तो वह उन सभी को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है।
SC ने गुजरात सरकार की अपील की स्थिति से अवगत कराने को कहा
शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की अपील की स्थिति से अवगत कराने के लिए भी कहा। न्यायालय ने राज्य के धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 की धारा 5 के संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसमें विवाह के माध्यम से धर्मांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एनजीओ ‘सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों को विवाह के माध्यम से धर्मांतरण पर राज्य के कानूनों को चुनौती देने वाले मामलों की स्थिति से अवगत कराने को कहा। पीठ ने कहा, ‘आप सभी मामलों की स्थिति, कानून को चुनौती, अध्यादेश या संशोधन और संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के चरण का संकेत देते हुए एक नोट दाखिल करते हैं। हम मामले का विवरण चाहते हैं। हमने एक निर्णायक दृष्टिकोण नहीं लिया है, लेकिन यदि ये सभी मामले पेर मटेरिया (एक ही विषय या मामले पर) हैं, तो हम उन सभी को यहां स्थानांतरित कर देंगे या यदि कार्यवाही एक उन्नत चरण में है, तो हम उच्च न्यायालयों को आगे बढ़ने देंगे’
शीर्ष अदालत ने एनजीओ और राज्य सरकारों से दो सप्ताह में अपना नोट दाखिल करने को कहा। शुरुआत में, एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि शुरू में इसने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कानूनों और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के समान कानूनों पर अध्यादेशों को चुनौती दी थी जो अब अधिनियम बन गए हैं।
उन्होंने कहा कि 17 फरवरी, 2021 को पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने एनजीओ को अपनी लंबित याचिका में हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी, जो उसने कर दी है। ‘विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए ये कानून कमोबेश एक-दूसरे के समान हैं और शीर्ष अदालत के कई ऐतिहासिक फैसलों का उल्लंघन करते हैं। वे अनिवार्य रूप से अंतर-धार्मिक जोड़ों को शादी करने और धर्म परिवर्तन करने के लिए अधिकारियों की अनुमति लेने का निर्देश देते हैं।’ उन्होंने आगे कहा कि किसी भी धर्म को मानने के अधिकार के साथ जीवन साथी चुनने का अधिकार भी। इन कानूनों ने दंपति पर यह साबित करने की जिम्मेदारी भी डाल दी कि वे स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं।’