सूरजपुर। थाना सूरजपुर पुलिस ने 13 अक्टूबर 2024 को प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग पुत्री की निर्मम हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ व्यापक जांच के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिया है। यह घटना प्रधान आरक्षक के महगवां स्थित किराए के मकान में हुई, जहां आरोपियों ने सुनियोजित साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था। 

प्रधान आरक्षक के कर्तव्य निर्वहन के दौरान की गई कार्रवाई से रंजिश रखते हुए मुख्य आरोपी कुलदीप साहू (25) और उसके सहयोगियों चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके (28), फूल सिंह उर्फ रिंकू सिंह (28), और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी (20) ने इस हत्या को अंजाम दिया। आरोपियों ने हत्या के बाद शवों को अन्यत्र फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।  इस साजिश में कुलदीप साहू के साले निलकेश्वर साहू (26) और रिश्तेदार सूरज साहू (25) भी शामिल थे। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 13 अक्टूबर 2024 को ही आरोपी कुलदीप साहू और उसके सहयोगियों ने सूरजपुर थाने में पदस्थ आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर खौलता तेल फेंक कर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में अपराध क्रमांक 573/2024 के तहत विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया।  इसके अतिरिक्त, पुलिस बल पर वाहन चढ़ाने और पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के अलग-अलग मामलों में भी अपराध पंजीबद्ध किए गए। 

मुख्य आरोपी कुलदीप साहू एक हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ सूरजपुर थाने में पहले से 20 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें छेड़छाड़, अपहरण, मारपीट, चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, और लूट के मामले शामिल हैं। कुलदीप पर 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई भी की गई थी। 

एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड की जांच को प्राथमिकता दी और जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की। पुलिस का कहना है कि समाज में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!