अम्बिकापुर:  सरगुजा संभागायुक्त द्वारा शासकीय सूकर पालन प्रक्षेत्र सकालो, अम्बिकापुर के प्रबंधक डॉ. चन्द्रकुमार मिश्रा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को दायित्व के विपरीत कार्य करने पर निलंबित कर दिया गया है। उक्त पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पर सूकर एवं सूकर आहार निजी व्यापारियों को बेचे जाने की शिकायत प्रस्तुत की गई थी। उक्त शिकायत की जाँच आर.के. खुटे, उपायुक्त (वि०) कार्यालय आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर से कराई गयी। जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार निलंबन की कार्यवाही की गई है।

इस कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत होने के कारण डॉ मिश्रा को छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सूरजपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!