अम्बिकापुर: संभागीय कार्यालय लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक ने बताया है कि सरगुजा संभाग अंतर्गत पूर्व माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठक के रिक्त पदों पर 862 शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान करते हुए उनके पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए है। इसी प्रकार प्राथमिक शाला के हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषयों के कुल 1931 सहायक शिक्षकों को पदोन्नत कर शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर पदांकन आदेश जारी किये गये हैं।
संयुक्त संचालक द्वारा सोमवार को सभी पदोन्नति आदेश संबंधित विकास खण्डों के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों को सौंपे गये जो 25 अप्रैल 2023 से अपने-अपने विकास खण्ड के सम्बंधित पदोन्नत शिक्षकों को वितरित करेंगे। जिन शिक्षकों को पदोन्नति आदेश प्राप्त हो जायेगें वे अपने विकास खण्ड कार्यालय से कार्यमुक्त होकर अपनी नवीन पदस्थापना वाले विकास खण्ड के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगें।
जहाँ से उन्हें उनकी पदांकित शालाओं हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे शिक्षक जिनकी पदोन्नति हुयी है किन्तु अपनी वर्तमान संस्था से कार्यमुक्त होने पर संस्था शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय हो जायेगी ऐसे शिक्षकों को नवीन संस्था में पेपर ज्वाइनिंग करायी जायेगी अर्थात् वे अपने नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने का प्रतिवेदन अपने वर्तमान विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को एवं अपने नवीन पदांकित विकास खण्ड के बीईओ को भेजेंगे जहाँ उनकी पेपर ज्वाइनिंग मान्य की जायेगी। संबंधित शाला में शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था होने पर इन्हे इनकी पदांकित शाला हेतु कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। सभी पदोन्नत शिक्षकों को नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु 15 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पदोन्नति आदेश स्वयमेव निरस्त हो जायेगा।
सरगुजा संभाग के शिक्षकों की पदोन्नति से संभाग के 20 शिक्षक विहीन पूर्व माध्यमिक शालाओं एवं 351 एकल शिक्षकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों के पदों की पूर्ति कर दी गई है। इसके अतिरिक्त संभाग के अन्य पूर्व माध्यमिक शालाओं में भी जहाँ विषयवार शिक्षक नहीं थें वहां शिक्षका पदांकित कर दिये गये है। इससे संभाग में पूर्व माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस पदोन्नति के पश्चात् जो शिक्षक पात्र होते हुए भी पदोन्नति से वंचित रह गए हैं ऐसे शिक्षकों हेतु 01 मई से 10 मई तक प्रत्येक विकास खण्ड शिक्षा कार्यालयों में उनसे अभ्यावेदन प्राप्त किया जाएगा, जिसका निराकरण दिनांक 14 मई तक बीईओ द्वारा किया जाकर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संयुक्त संचालक शिक्षा को प्रेषित किया जाएगा। पात्र पाए जाने पर संभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार कर नियमानुसार इन्हे पदोन्नति प्रदान की जाएगी।