अम्बिकापुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिंदल ने बताया है कि 17 मई 2022 को हॉली क्रास वूमेन कॉलेज अम्बिकापुर के विद्यार्थियों को लीगल एड की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सदस्य को संविधान में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्त्री, बालक मानसिक रुप से अस्वस्थ, नेत्रहीन, कुष्टरोगी या श्रवण ह्रास की निर्योगिता या मानसिक रुप से अस्वस्थ व्यक्ति के पक्ष में निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। उपरोक्त व्यक्तियों के कार्रवाई में न्यायालयीन शुल्क में दिए जाने वाले छूट तथा अन्य सहूलियत के बारे में बताया गया। उन्हें विधिक कार्यवाहियों के निर्णयों, आदेशों एवं साक्ष्य की टिप्पणियों सहित अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिए जाने की जानकारी दी गई।

उन्होंने किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होते हुए या कपट द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करता है तो उसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो जाने पर उसके दुराचरण या उपेक्षा होने की दशा में दिए जाने वाले सहयोग को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा के आदेश का दुरुपयोग होने पर नोटिस देने पर जवाब से असंतुष्टि की दशा में विधिक सेवा वापस की जा सकती है।

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