अम्बिकापुर: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पी.एस. सिसोदिया ने बताया है कि तंबाकू एवं सिगरेट के अमानक उत्पाद को रोकने के लिए थोक एवं फुटकर विक्रेता के दुकानों की तलाशी की जा रही है। नगर के कुडला क्षेत्र में संचालित व्यवसायी के यहां भारी मात्रा में अमानक तंबाकू होने पर उसे जब्त किया गया। स्वास्थ्य, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं पुलिस सहित केन्द्रीय दल ने संयुक्त रुप से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। कोटपा एक्ट की धारा 7 के तहत तंबाकू एवं सिगरेट के उत्पाद में वैधानित चित्र होना चाहिए। तंबाकू छोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-2356 पर संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते पाए जाने पर 10 लोगों के विरूद्ध तथा नियम की अवहेलना करने पर 2000 रुपये की वसूली गई। केन्द्रीय दल में नाथ इस्ट जोन के रिजनल हेड चक्रवर्ती, राजीव मंडल, दीपक घोष, डॉ प्रशांत देवांगन, डॉ शैलेन्द्र गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।