अम्बिकापुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राकेश बिहारी घोरे के मार्गदर्शन में तथा सचिव श्री अमित जिन्दल के निर्देश पर पी.एल.वी. कुमारी रेणु दास ने मंगलवार को लक्ष्मीपुर स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर उपस्थित विद्यार्थियों को बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में यह प्रावधान है कि पक्षकार यदि चाहे तो बाल विवाह को शून्य घोषित करा सकते है ।
बताया गया कि बाल विवाह के लिए यदि किसी बच्चे को उसके माता-पिता के पास से ले जाया जाता है या अवैध साधनों द्वारा ले जाया जाता है या उसे बेचा जाता है तो ऐसा बाल विवाह शून्य होगा तथा बाल विवाह करने वाले पुरुष को दो वर्ष के कारावास या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो सकता है तथा बाल विवाह कराने वाला या उसका अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को भी दो वर्ष के कारावास या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है।