कोरिया:जागृति महिला स्वयं सहायता समूह केनापारा आई-डी क्रमांक 532001016 को निरस्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, बैकुण्ठपुर के साथ संलग्न किया गया था।जिस पर ग्राम पंचायत केनापारा के ग्रामीणों द्वारा राशन आबंटन ना किये जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान केनापारा का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।इसके साथ ही संचालनकर्ता एजेंसी सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, बैकुण्ठपुर और विक्रेता असगरी सिद्दीकी को खाद्यान्न कमी की मात्रा की राशि 12 लाख 89 हजार 221 रूपये एक सप्ताह के अन्दर चालान द्वारा जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं।
खाद्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदकगण ग्राम पंचायत केनापारा के ग्रामीणों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर युक्त शिकायत की गई थी, कि सहकारी विपणन संस्था मर्यादित बैकुण्ठपुर द्वारा केनापारा के ग्रामीणो को माह जून, जुलाई 2021 एवं माह अक्टूबर 2021 में बी.पी.एल. हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अतिरिक्त खाद्यान वितरण नहीं किया गया है।ग्रामीणों की शिकायत कलेक्टर के संज्ञान में आते ही खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक बैकुण्ठपुर से जांच कराई गई और जांच प्रतिवेदन के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लिया गया.जहां जवाब संतोषप्रद एवं समाधान कारक होना नहीं पाया गया.उन्होंने बताया कि संचालनकर्ता एजेंसी सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, बैकुण्ठपुर तथा विकेता अस़गरी सिद्दीकी द्वारा छत्तीसगढ. सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिकाओ 5(1), 5(24), 11(2), 11(3),11(5),11(11) एवं 15 का उल्लंघन दोष सिद्ध पाया गया.जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है.जिसपर कार्यवाही करते हुए आदेश जारी किया गया है.उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान केनापारा का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही संचालनकर्ता एजेंसी सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, बैकुण्ठपुर और विक्रेता असगरी सिद्दीकी को खाद्यान्न कमी की मात्रा की राशि 12 लाख 89 हजार 221 रूपये एक सप्ताह के अन्दर चालान द्वारा जमा करना होगा।