सूरजपुर:कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जिसमें विकासखंड सूरजपुर तहसील लटोरी अंतर्गत हेमराज पैकरा सिलफिली, अनिल दास अजबनगर, रामेश्वर सिंह बीरपुर एवं दशरथ राम मदनपुर को कोविड संक्रमित पाये जाने पर संक्रमित व्यक्ति के आवास से 100 मीटर के दूरी तक को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है।

इसी तरह विकासखंड रामानुजनगर अंतर्गत खुशी सिंह एवं जितेंद्र सिंह रामानुजनगर, राघवेंद्र प्रसाद एवं रत्नेश त्रिपुरेश्वरपुर एवं ममता पंपापुर को कोविड संक्रमित मरीज पाये जाने पर संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाय एवं रोकथाम हेतु निवासरत मरीज के घर के 100 मीटर के परीधि तक को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु 24 घंटा 7 दिन राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर शासन द्वारा निर्धारित एसओपी का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञात हो कि कन्टेनमेंट जोन में सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। कन्टेनमेंट जोन मे रहने वाले जो भी व्यक्ति है ये सभी अपने-अपने घरो में ही रहेंगे बाहर के कोई भी व्यक्ति इस कन्टेनमेंट जोन में (कोविड-19 निर्मित शासकीय कर्तव्य में कार्यरत व्यक्ति है उन्हें छोड़कर) सभी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेन्ट जोन में रहने वाले व्यक्तियों को जोन से बाहर निकलना सामान्यतः प्रतिबंध रहेगा यदि किसी को बाहर से अंदर व अंदर से बाहर जाना है तो इस हेतु स्थानीय प्रशासन एवं चिकित्सीय टीम के सलाह से निर्णय लिया जायेगा तथा उक्त कन्टेनमेट जोन में इससे संबंधित अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सामाग्री आपूर्ति के संबंध में आवश्यक व्यवस्था करेंगे। कटेनमेन्ट जोन में कार्य करने वाले सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेगें। नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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