अंबिकापुर। राज्य सूचना आयोग ने जानकारी विलंब देने के कारण दिया गया अर्थदंड का आदेश, अर्थदंड की राशि वेतन से कटौती कर शासन के खाते में जमा करने का दिया निर्देश डीके. सोनी को क्षतिपूर्ति राशि 500 रुपए देने का दिया आदेश

जन सूचना अधिकारी तहसीलदार अंबिकापुर  जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के समक्ष 24 जनवरी 2019 को डीके. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय से राजस्व प्रकरण क्रमांक 03/अ-68/2016-17 पक्षकार वीरेंद्र कुमार पिता रूपनारायण ग्राम बलसेडी में पारित आदेश  28 जनवरी 2017 के संबंध में 1-उपरोक्त प्रकरण के संपूर्ण आर्डर सीट की प्रमाणित प्रतिलिपि। 2-उपरोक्त प्रकरण में सलंग्न समस्त दस्तावेज पटवारी प्रतिवेदन आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि के संबंध में जानकारी की मांग किया गया था जिसमें समय अवधि में वांछित जानकारी प्राप्त न होने के कारण राज्य सूचना आयोग में धारा 19(3) के तहत डीके. सोनी के द्वारा 6 मई 2019 को  द्वितीयअपील प्रकरण क्रमांक ए/1531/2019 प्रस्तुत किया गया था। उक्त द्वितीय अपील को राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए तत्कालीन जन सूचना अधिकारी बिजयनेद्र सिंह सारथी तहसीलदार अंबिकापुर को नोटिस जारी किया गया तथा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी से जवाब मंगाया गया लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा नोटिस के पालन में कोई पूर्ण लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही उपस्थित हुए जिसके कारण राज्य सूचना आयोग द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 27 फरवरी 2023 द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1537/2019 में आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी बिजयनेद्र सिंह सारथी तहसीलदार अंबिकापुर को 25 हज़ार रुपए का अर्थदंड धारा 20(1) के तहत आरोपित किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर को निर्देशित किया गया कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी तहसीलदार अंबिकापुर जिला सरगुजा के वेतन से उक्त राशि 25 हज़ार रुपए काटकर शासन के खाते में जमा कर राज्य सूचना आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही साथ अधिनियम की धारा 19 (8)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी को 500 रुपए क्षतिपूर्ति तत्कालीन जन सूचना अधिकारी से राशि प्रदान करने का आदेश दिया।

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