अंबिकापुर: सरगुजा जिले में तलवार लहराकर लोगों को भयभीत करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को 1 वर्ष के लिए पांच जिलों से जिला बदर किया गया था। जिला बदर होने के बावजूद भी अपने गृहग्राम आकर तलवार लहराकर आमनागरिकों कों आतंकित कर रहा था। पुलिस ने इस मामले आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
दरअसल लुन्ड्रा पुलिस टीम कों जरिये मुखबीर सूचना मिला कि कुछ माह पूर्व जिला बदर हुआ व्यक्ति दोरना निवासी रामाशंकर यादव अपने निवास स्थान दोरना में आकर अपने कब्जे मे तलवार रखकर लोगों को भयभीत कर रहा है, सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ग्रामीण अमित पटेल के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम दोरना लुन्ड्रा रवाना होकर जिला बदर हुए अनावेदक रामाकंशर यादव का पता तलाश किया जा रहा था दौरान पता तलाश रामाशंकर यादव अपने मकान की छत से तलवार लेकर नीचे कुदा और तलवार को लहराते हुए घर से बाहर सड़क की ओर भागने लगा जिसको पुलिस टीम की सक्रियता से घेराबन्दी कर पकड़ा।
पुलिस ने जिला बदर हुए अनावेदक रामाशंकर यादव उम्र 52 वर्ष निवासी दोरना अनावेदक कों जिला बदर होने के बावजूद प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने के पूर्व पुर्वानुमति होने अथवा वैध दस्तावेज की मांग की गई जो अनावेदक द्वारा कोई वैध दस्तावेज या पूर्वानुमति पेश नहीं किया एवं आरोपी के कब्जे से जब्तशुदा हथियार तलवार के संबंध में भी कोई वैध दस्तावेज पेश नही किया।रामाशंकर यादव दोरना थाना लुन्ड्रा के द्वारा छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अनुसार जिला दण्डाधिकारी सरगुजा छ.ग. के आदेश की अवहेलना कर जिला बदर होने के बावजूद बिना वैध अनुमति जिला प्रवेश कर अपने गृहग्राम आकर अपने निवास पर रहकर अवैध रूप से तलवार लहराकर आमनागरिकों कों डराना धमकाना पाये जाने पर आरोपी 14, 15 एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का तहत आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।