सूरजपुर: छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रक 04 जनवरी 2022 में दिये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में वर्तमान में जिले में कोविड-19 (ओमीक्रोन) वायरस के संक्रमण की दर 4 प्रतिशत से कम होने के फलस्वरूप 14 जनवरी 2022 के द्वारा जिले में लागू प्रतिबंध को एतद्द् द्वारा समाप्त किया जा रहा है, 05 जनवरी 2022 के द्वारा जिले में लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं अन्य कण्डिकाएं यथावत् लागू रहेंगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जाएगी।