अंबिकापुर: सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना पुलिस ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के शासकीय भूमि को निजी स्वामित्व में दर्ज करने के गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 

जानकारी बजे अनुसार नायब तहसीलदार जयेश कंवर ने 20 दिसंबर 2024 को थाना गांधीनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम नेहरूनगर, पंचायत डिगमा, तहसील अंबिकापुर की शासकीय भूमि (खसरा नंबर 135, रकबा 0.390 हेक्टेयर) को तात्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अनाधिकृत रूप से प्रभाष मंडल के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज कर दिया।  इस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 757/24 के तहत धारा 409, 420, 120(बी), 467, 468, 471 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।जांच के दौरान यह सामने आया कि यह भूमि पहले से ही शासकीय पुनर्वास मद में दर्ज थी और नवीन बंदोबस्त (1995-96) के अनुसार इसे मुरम कंकड़ मद में रखा गया था। इसके बावजूद, पटवारी अगस्तुस लकड़ा ने अवैध रूप से अभिलेखों में छेड़छाड़ कर प्रभाष मंडल के नाम भूमि स्वामित्व दर्ज कर दिया।  आरोपी प्रभाष मंडल के पास पहले से ही ऋण पुस्तिका थी, जिसमें इस खसरा नंबर की प्रविष्टि कर दी गई, जबकि इसके लिए कोई विधिवत दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी।  प्रकरण में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल (उम्र 42 वर्ष, निवासी नेहरूनगर डिगमा, थाना गांधीनगर)को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।  इस मामले मेंअन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है। 

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