अंबिकापुर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय रामानुजगंज पंकज आलोक तिर्की के न्यायालय के द्वारा धारा 156 (3) के तहत जल संसाधन विभाग रामानुजगंज के अधिकारियों यू एस राम, सुजीत गुप्ता, और राजेंद्र सिंह के विरुद्ध करोड़ों रुपए के घोटाला करने के संबंध में अपराध दर्ज करने का आदेश 28 अप्रैल एवं आदेश 19 जनवरी को दिया गया था जिसमें थाना रामानुजगंज के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया लेकिन अपराध में संलग्न अधिकारियों की ना तो गिरफ्तारी की जा रही है और नहीं मामले में विवेचना कर न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन चालान प्रस्तुत किया जा रहा है जिसको लेकर डीके सोनी के द्वारा पुलिस अधीक्षक बलरामपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा संभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय रामानुजगंज के आदेश 28 अप्रैल एवं 19 जनवरी का पालन करने तथा अपराध क्रमांक 149/2020 धारा 420 और अपराध क्रमांक 30/2023 धारा 420 में तत्काल कार्यवाही करने का निवेदन किया गया लेकिन उसके बाद भी पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मोहित गर्ग एवं पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के द्वारा अपराध क्रमांक 149 /2022 अंतर्गत धारा 420 आरोपी यूएस राम कार्यपालन अभियंता एवं अपराध क्रमांक 30 / 2023 अंतर्गत धारा 420 आरोपी राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं सुजीत कुमार गुप्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया गया जिसके कारण न्यायालय के आदेश जिसमे 7दिवस के अंदर विवेचना कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश था की अवमानना होने के कारण 24 मई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय रामानुजगंज के न्यायालय में डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा अवमानना आवेदन पेश किया गया है।

डीके सोनी द्वारा प्रस्तुत अवमानना आवेदन में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय रामानुजगंज के द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी रामानुजगंज संतलाल आयाम, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मोहित गर्ग एवं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा राम गोपाल गर्ग को नोटिस जारी कर 21 जून को जवाब तलब किया गया है

जल संसाधन विभाग के दो मामलों में करोड़ों के घोटाले में अपराध दर्ज होने के बाद भी विवेचना में जानबूझ कर लापरवाही करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करने और अंतिम प्रतिवेदन चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण डीके सोनी के द्वारा अवमानना आवेदन पेश किया गया है

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