बलरामपुर: जिले में पदस्थ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कलेक्टर कुन्दन कुमार के द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त के लिये कार्य विभाजन एवं कार्याबंटन आदेश जारी किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीता यादव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण, विकलांग एवं पुनर्वास शाखा, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, जिला लोक शिक्षा समिति, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशुचिकित्सा, दुग्ध डेयरी, रेशम, क्रेडा, मुख्यमंत्री कौशल विकास, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नस्तियां पर्यवेक्षी प्राधिकारी, आदिम जाति कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना, विशेष पिछड़ी जनजाति, जिला खनिज न्यास निधि, कोविड-19 संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहिन कृषि मजदूर न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, सी.एस.आर.मद के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के अवकाश अथवा मुख्यालय में न होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीता यादव कलेक्टर के प्रभार पर रहेंगी एवं कलेक्टर के द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगी।

इसी प्रकार अपर कलेक्टर एस.एस. पैंकरा को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी का कार्य सौंपा गया हैं। साथ ही जिले के सभी अनुभाग तहसील के छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण, नजूल अधिकारी रामानुजगंज द्वारा पारित आदेश के विरूद्व संहिता की धारा 144 के तहत् प्रस्तुत होने वाले अपील प्रकरण एवं नजूल पट्टा नवीनीकरण का कार्य। भूमि तबादला प्रकरण, वृक्ष कटाई की अनुमति, नगरीय निकाय, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, शहरी/ग्रामीण पट्टों का निराकरण, राजीव गांधी आश्रय योजनांतर्गत पट्टा/व्यवस्थापन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, शोध क्षमता प्रमाण पत्र भार मुक्त प्रमाण पत्र, किराया औचित्य निर्धारण, राजस्व अनुभाग/तहसीलों की व्यवस्था अनुसार निरीक्षण/पर्यवेक्षण, अपीलीय जनसूचना अधिकारी, स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र, लायसेंस शाखा, विशेष विवाह अधिकारी, चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट शाखा, नक्सली पुर्नवास, सैनिक कल्याण बोर्ड, जिला कोषालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंत्यावसायी, सहकारिता, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, जिला जनगणना अधिकारी, जनगणना शाखा, केन्द्रीय जेल, मुख्यमंत्री घोषणा, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों में कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर कलेक्टर के मूल अधिकारों को प्रयोग करेंगे, अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, जिले के सभी विभागों से आरक्षण रोस्टर प्राप्त तथा पालन, संजीवनी कोष, ई-डिस्ट्रीक्ट, लोक सेवा गारंटी, सिटीजन चार्टर, समय-सीमा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक/सहायक अधीक्षक तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, औषधी देयक तथा सामान्य भविष्य निधि तथा अवकाश स्वीकृति व परिवार कल्याण निधि/समूह बीमा योजना, टेलीफोन, विद्युत, पीओएल एवं वाहन मरम्मत देयकों की स्वीकृति, वित्त स्थापना, वित्त लेखा, जिला भू-अर्जन शाखा, शासकीय आवास गृह आबंटन, जिला विभागीय जांच अधिकारी, सत्कार शाखा, संयुक्त जिला कार्यालय की समस्त शाखा/विभाग कर्मचारियों के समय पर उपस्थिति, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नस्तियां/पर्यवेक्षी प्राधिकारी, क्लीनिकल स्थापना पंजीयन एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारी का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

संयुक्त कलेक्टर हेमलाल गायकवाड़ को रीडर टू, लोक सेवा गारंटी, वरिष्ठ लिपिक शाखा, लोकसभा-राज्यसभा एवं विधानसभा प्रश्न, जिला कार्यालय के जनसूचना अधिकारी, अल्प बचत शाखा/चिटफंड, प्रपत्र शाखा, न्यायिक शाखा, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, अल्पसंख्यक समिति/मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग, 15-20 सूत्री कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सहायता कोष, संजीवनी कोष प्रकरणों में भाग-02 जाति प्रमाण पत्र, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, सेतु निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, विधि/अभियोजन शाखा, लोक राष्ट्रीय अदालत, वन अधिकारों की मान्यता, जिला पंजीयक/आबकारी विभाग चिप्स शाखा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है तथा कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

इसी प्रकार संयुक्त कलेक्टर रामेश्वर नाथ पाण्डेय को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्व मोहर्रिर शाखा, प्रतिलिपि शाखा, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग शाखा, लघु मूलक कार्य, पशु अनुज्ञा, श्रम विभाग, जिला साक्षरता, धार्मिक न्यास एवं पर्यटन शाखा, राजस्व अभिलेख कोष्ठ/आंग्ल अभिलेख कोष्ठ, नवीन जिला से संबंधित अभिलेख हस्तांतरण का प्रभारी अधिकारी तथा तकनीकी/उच्च शिक्षा, स्कूली छात्र-छात्राओं का स्थायी समाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र एवं विशेष पिछड़ी जनजाति का नोडल अधिकारी बनाया गया है। डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक कुमार निकुंज को जिला भू-अर्जन शाखा, आबादी सर्वे शाखा, नजूल-परिवर्तित भूमि शाखा, भू-अभिलेख कार्यालय के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, टी.एल.शाखा, राहत शाखा, जिला नाजरात शाखा, खाद्य विभाग, खनिज विभाग, सी.एस.आर. मद, मुख्यमंत्री जनचौपाल, कलेक्टर जनचौपाल, बंधुआ मजदूर, रेडक्रास, पुरातत्व संग्राहलय, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, जेल, होम गार्ड, नापतौल विभाग, तम्बाकू उत्पादन अधिनियम, वक्फ बोर्ड, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना/बाल रोजगार एवं तकनीकी शिक्षा, राज्य शासन/प्रशासन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, आवक-जावक शाखा, शिकायत एवं सर्तकता, जिला कार्यालय शाखा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार यातायात/जिला सड़क सुरक्षा, जिला परिवहन, निशक्तः जनकल्याण पुनर्वास, बालश्रम, उद्योग/पर्यावरण/उद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, गृह निर्माण मण्डल, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करेंगे।

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