बलरामपुर।बलरामपुर जिले के राजपुर न्यायालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी केशव प्रसाद रजक ने बताया कि ग्राम कंदरी थाना कुसमी निवासी 57 वर्षीय इम्तियाज पिता रहमतु रहमतुलल्ला को लूट के मामले में न्यायधीश आकांक्षा बेक ने 9 माह 12 दिन की सजा सुनाई है।

ग्राम कंदरी थाना कुसमी निवासी 57 वर्षीय इम्तियाज पिता रहमतुल्ला व 67 वर्षीय इस्लाम पिता जुमराती मुसलमान ने 1 नबंर 1990 को रामवृक्ष यादव, फूलचंद यादव, परशुराम यादव, साधु यादव को एक भरमार बंदूक एवं फरसा दिखाकर मार डालने की भय बताकर 1400 रूपए, घडी, टार्च, कंबल इत्यादि लूट लिया था। थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 76/1990 अंतर्गत धारा 392, 34 भादवीं, 25.27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचना मे लिया गया था। आरोपी 20 साल से फरार चल रहा था। आरोपी को पुलिस माह दिसंबर 2022 में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था न्यायालय से जेल भेजा गया था। न्यायधीश आकांक्षा बेक ने आरोपी इम्तियाज पिता रहमतुल्लाह को दोषी पाए जाने पर 09 माह 12 दिन एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से केशव प्रसाद रजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई है। सहयोगी आरोपी इस्माल पिता जुमराती मुसलमान फ़रार है पुलिस तलाश में जुटी है।

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