सूरजपुर: कलेक्टर इफ्फत आरा ने नेशनल ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में पटाखों की बिक्री एवं उपयोग के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये है। जिले में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।
दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष, क्रिसमस के अवसर पर पटाखों के फोड़ने की अवधि 02 घंटे निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है- दीपावली रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक, छठ पूजा रात्रि 6.00 से रात्रि 8.00 बजे तक, गुरू पर्व रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक, नया वर्ष, क्रिसमस रात्रि 11.55 से 12.30 तक। कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूवड एवं हरित पटाखों के बिक्री केवल लाईसेंस ट्रेडर्स द्वारा की जायेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लकड़ियों की बिक्री उपयोग एवं प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने निर्देश दिये गये है जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाईन अर्थात व्यापारिक वेबसाईटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है।