बलरामपुर: क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल अम्बिकापुर एवं ईको क्लब बलरामपुर के द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में आदेश पारित किया है, दीपावली, छठ, गुरू पर्व, क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर पटाखा फोड़ने की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। जिसमें दीपावली के अवसर पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के अवसर पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरू पर्व के अवसर पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11ः55 बजे रात्रि 12ः30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया है कि उच्चतम न्यायालय ने पटाखों के उपयोग के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए है। जिसके अनुसार जिले में कम प्रदूषण करने वाले इम्प्रूव्ड व हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारक ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखों अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी किया जा सकेगा, जिनके द्वारा पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एन्टीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया हो। ऑनलाइन अर्थात् ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!