
सूरजपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशन में गोविन्द नारायण जांगडे जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के मार्गदर्शन में 08 मार्च को जिला न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर एवं कुटूम्ब न्यायालय सूरजपुर तथा जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में प्रकरणों की सुनाई किये जाने हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर एवं कुटूम्ब न्यायालय मिलाकर कुल 11 खण्डपीठों का गठन किया गया है, वहीं तालुका न्यायालय प्रतापपुर में 02 तथा राजस्व न्यायालयों में सुनवाई हेतु 20 कुल 32 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
इस नेशनल लोक अदालत में वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों ही माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परिवारिक विवाद व अन्य राजीनामा योग्य राजस्व प्रकरणों तथा बैंक ऋण, विद्युत, जल के बकाया देयकों का प्री लिटिगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखे जाएंगे।राजस्व विभाग के मामले सुनवाई हेतु राजस्व न्यायालयों में ही रखे जाएंगे। लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहा न्यायालयों में लंबित वाद-विवाद /मुकदमें या प्री-लिटिगेशन चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। लोक अदालत विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है, जहां श्रम, धन, की बचत होती है, वहीं लोगों के मध्य आपसी विवाद हमेशा के लिए समाप्त होने के साथ आपसी बैर की भावना हमेशा के लिए समाप्त हो होती है।
जिले वासियों से अपील है 2025 के प्रथम नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर अपने अपने मामले को आपसी समझौते के आधार पर हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों ही माध्यम उपस्थित होवें। वर्चुअल मोड पर उपस्थित होने के लिए जिला न्यायालय सूरजपुर की वेबसाईटhttps://surajpur.dcourts.gov.in पर जाकर संबंधित कोर्ट के आगे दिए लिंक पर क्लिक कर वर्चुअल मोड पर जुड़ा जा सकता है। बैंक ऋण, बकाया बिजली बिल, जल के बकाया देयकों के प्री लिटिगेशन प्रकरणों में पक्षकारों को नियमानुसार छूट दिया जाएगा।



















