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बलरामपुर: नगर पंचायत की दुकानें गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को बंद होती थीं। शुक्रवार को नगर पंचायत ने कर्मचारी ने लाउडस्पीकर से अलाउंस कराया था कि शनिवार को दुकाने बंद रहेगी जो व्यापारी नियम विरुद्ध दुकान खोलेगा नगर पंचायत के द्वारा दुकाने सील कर गुमास्ता एक्ट खत्म किया जाएगा।
नगर में गुमास्ता एक्ट की धज्जियां उड़ रही है श्रम विभाग की उदासीनता के चलते शहर में गुमास्ता एक्ट मजाक बनकर रह गया है। कार्रवाई नहीं होने से यहां की 30 प्रतिशित दुकानें बिना पंजीयन के ही चलाई जा रही है। यही कारण है कि व्यापारी इस एक्ट की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। नगर में गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। नगर पंचायत के अधिकारियों की उदासीनता के चलते दुकानोंं में श्रमिकों का शोषण भी हो रहा है। नगर पंचायत में छोटी-बडी मिलाकर करीब 3 सौ दुकानें संचालित है। जिसमेंं से करीब दो सौ दुकानदारों ने लाइसेंस लिया है। अधिकारियों की मानेंं तो गुमास्ता एक्ट के तहत नगर में शनिवार को दुकानेें बंद रखना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान हैं। लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते व्यापारियों के हौसले बुलंद हैं। नगर पंचायत के कर्मचारी ने शुक्रवार को लाउडस्पीकर से अलाउंस कराया था। शनिवार को नगर पंचायत की मेहरबानी से आधी दुकानें खुली रहीं।