बलरामपुर: जनपद पंचायत राजपुर के ग्राम पंचायत अखोराखुर्द के तत्कालीन पंचायत सचिव रामदेव राम द्वारा अनुचित तरीके से अपात्र व्यक्तियों को वन अधिकार पट्टा का लाभ दिलाने के उद्देश्य से ग्रामसभा में अपात्र होते हुए भी पात्र बताकर अनुमोदन कराया गया, जिसके आधार पर अपात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र वितरित किया गया। इस संबंध में पंचायत सचिव को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा ग्राम पंचायत अखोराखुर्द के तत्कालीन पंचायत सचिव रामदेव राम को छ0ग0 पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 एवं छ0ग0 पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 4 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में रामदेव राम का मुख्यालय जनपद पंचायत राजपुर में नियत किया गया है तथा उक्त अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।