नई दिल्ली। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने डेडलाइन पूरा होने तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपके जुर्माने के साथ कई अन्य दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही, देरी से रिफंड पर ब्याज भी नहीं मिलेगा।

अब तक साढ़े पांच करोड़ से अधिक करदाता आईटीआर फाइल कर चुके हैं। लेकिन, अभी भी बहुत-से टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर नहीं भरा है। ऐसे में रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग हो रही है। आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेडलाइन बढ़ाएगा या फिर नहीं?अखिल भारतीय कर व्यवसायी महासंघ (AIFTP) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। व्यवसायी महासंघ का कहना है कि देश के कई हिस्से बाढ़ और भूस्खलन जैसी कुदरती आपदाओं से जूझ रहे हैं। इससे करदाताओं को रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में CBDT को आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर देनी चाहिए।

कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकम टैक्स विभाग की ‘ई-फाइलिंग पोर्टल’ में तकनीकी समस्या की शिकायत कर रहे हैं। इससे इनकम टैक्स फॉर्म डाउनलोड और सबमिट करने में परेशानी हो रही है। इसका हवाला देकर भी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी #IncomeTaxSiteIssues हैशटैग ट्रेंड कर रहा था।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले अक्सर आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाता रहता था। लेकिन, पिछले साल उसने एक बार भी डेडलाइन नहीं बढ़ाई। 31 जुलाई के बाद करदाताओं को जुर्माने के साथ बिलेटेड आईटीआर फाइल करना पड़ा। ऐसे में डेडलाइन आगे बढ़ने का इंतजार करना सही नहीं होगा। आपको जितनी जल्दी हो सके, अपना आईटीआर फाइल कर देना चाहिए।

अगर आप डेडलाइन चूकने यानी 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपकी इनकम के हिसाब से फाइन लगेगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर 1000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं, 5 लाख रुपये से अधिक सालाना इनकम वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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