अंबिकापुर: पुलिस अधीक्षक सरगुजा की अनुशंसा पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले के आदतन अपराधी प्रेम मराठा के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। एक वर्ष तक सरगुजा सहित 05 अन्य सीमावर्ती जिलों से रहेगा निष्कासित रहेगा।
सरगुजा पुलिस द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों से पूर्व ही आदतन आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो पर सतत निगारानी रखी जा रही थी, एवं ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर गुंडा बदमाश एवं जिला बदर की कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को अग्रिम कार्यवाही कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे।
सरगुजा जिले के थाना मणीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन पर प्रेम मराठा उर्फ़ प्रेम गढ़वा पिता अशोक मराठा उम्र 21 वर्ष निवास बाबूपारा थाना मणीपुर के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं प्रेम मराठा के आपराधिक इतिहास की सुचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजी गई थी, प्रेम मराठा के विरुद्ध जिले के विभिन्न थाना/चौकी मे 11 प्रकरण दर्ज हैं जिसमे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बलवा, लूटपाट, शासकीय कार्य मे बाधा सहित अन्य गंभीर अपराध पंजीबद्ध किये गए थे, प्रेम मराठा शुरू से आदतन अपराधी किस्म का युवक रहा हैं, युवक के विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई थी, आमनागरिको को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर आदतन अपराधी प्रेम मराठा के क्रियाकलाप एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण किये जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्यवाही नितांत आवश्यक हो गई थी।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक साल की अवधी के लिए सरगुजा जिले सहित सीमावर्ती जिले जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर, सूरजपुर की सीमा से निष्कासित कर जिला बदर की कार्यवाही की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार आदतन अपराधी प्रेम मराठा 01 वर्ष की अवधि के लिए सरगुजा जिले समेत सीमावर्ती जिलों से बाहर रहेगा। एक वर्ष की अवधि 16 अक्टूबर 2023से प्रारम्भ होंगी इस दिनांक से 01 वर्ष के लिए प्रेम मराठा जिला सहित सीमावर्ती जिले से निष्कासित (जिला बदर) रहेगा।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा अनैतिक गतिविधियों मे शामिल आपराधिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई हैं, किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों मे शामिल होने की शिकायत पाये जाने पर तत्काल सम्बंधित के विरुद्ध सख्त अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।