बलरामपुर:  अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वाड्रफनगर के द्वारा  जानकारी दी गई है कि खाद्य निरीक्षक वाड्रफनगर के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान बेबदी के संचालन एजेंसी ग्राम पंचायत बेबदी के द्वारा खाद्यान्न वितरण अनियमितता (धोखाधड़ी) के संबंध में प्रथम सूचना दर्ज कराई गई।  इस संबंध में खाद्य निरीक्षक द्वारा थाना रघुनाथनगर में आवेदन पत्र मय जांच संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।  प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान बेबदी में खाद्यान्न वितरण अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच मौके पर ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया, जांच में उपस्थित हितग्राहियों, सहायक विक्रेता का कथन अंकित किया गया एवं ग्रामीणों से पूछताछ कर पंचनामा तैयार किया गया।

जांच के दौरान में पाया गया कि  शासकीय उचित मूल्य दुकान बेबदी की संचालन एजेंसी ग्राम पंचायत बेबदी है। मौके पर उपस्थित हितग्राही विनोद कुमार, फुलकुंवर पण्डो, धर्मेन्द्र, शिताराम, हरिनारायण के द्वारा बताया गया कि इन्हें माह मार्च 2025 का चावल नहीं दिया गया है, जबकि ई-पास मशीन में उनका अंगूठा लगवा लिया गया है। शासकीय उचित मूल्य दुकान बेबदी के सहायक विक्रेता संतोष कुमार द्वारा स्वीकार किया गया कि दुकान का संचालन ग्राम पंचायत बेबदी के माध्यम से किया जा रहा है, और वह विगत तीन वर्षों से सहायक विक्रेता के पद पर कार्यरत है, उसके द्वारा माह मार्च 2025 में 144 हितग्राहियों को ई-पास मशीन में खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है, उसके द्वारा विगत तीन वर्ष में कन्हैया लाल को 22 क्विं. चावल दुकान में तौलाई करने के एवज में दिया गया है। ग्राम पंचायत बेबदी के पूर्व सरपंच के पति जीतलाल द्वारा स्वीकार किया गया कि उचित मूल्य दुकान का संचालन ग्राम पंचायत बेबदी के माध्यम से किया जा रहा है, एवं खाद्यान्न वितरण का कार्य सहायक विक्रेता संतोष कुमार द्वारा किया जाता है, विक्रेता द्वारा मार्च 2025 के लगभग 144 हितग्राहियों को ई-पास मशीन में अंगुठा लगाकर खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। कन्हैया लाल द्वारा अपने कथन में बताया गया कि वह शासकीय उचित मूल्य दुकान बेबदी में चावल तौलाई का काम करता है, जिसके लिये मुझे प्रति माह 50 किलोग्राम चावल मेहताना के रूप में दिया जा रहा है अब तक लगभग 22 क्विं. चावल दिया गया है। पूछताछ में पूर्व सरपंच के पति जीतलाल द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा समय-समय पर ग्राम के सामाजिक कार्यक्रमों में भी बिना राशन कार्ड के चावल दिया गया है।

जांच दौरान ग्राम पंचायत बेबदी के पूर्व सरपंच जागमति एवं सचिव  सीमा जायसवाल मौके पर अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनका कथन अंकित नहीं किया जा सका। साथ ही जांच के समय शासकीय उचित मूल्य दुकान के स्टाक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर ई-पास मशीन के ऑनलाईन रिकार्ड एवं छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डीओ एवं टीसीब का अवलोकन किया गया। जांच के समय उचित मूल्य दुकान बेबदी में मार्च माह में छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डीओ के अनुसार  उक्त दुकान में 79.70 क्विं. चावल, 1.77 क्विं. शक्कर, 9.16 क्विं. चना एवं 4.14 क्विं. नमक प्रदाय किया गया। जिसमें उक्त दुकान के विक्रेता के द्वारा 229 हितग्राहियों का खाद्यान्न जिसमें 76.95 क्विं. चावल, 4.56 क्विं. नमक एवं 2.29
क्विं. शक्कर का वितरण ई-पोस मशीन के ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार से किया गया। उचित मूल्य दुकान बेबदी स्टाक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर से अवलोकन करने पर 144 हितग्राहियों का खाद्यान्न ई-मशीन में अंगुठा लगाया गया। जिसमें खाद्यान्न का वितरण हितग्राहियों को नहीं किया गया। जिसमें लगभग 44 क्विं. चावल का वितरण नहीं किया गया जिसकी अनुमानित राशि 1 लाख 76 हजार चावल की राशि है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकान दुकान बेबदी में माह मार्च 2025 में 144 हितग्राहियों को ई-पास मशीन में अंगूठा लगाकर खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है।
सचिव  सीमा जायसवाल, पूर्व सरपंच  जागमति, सहायक विक्रेता संतोष कुमार, पूर्व सरपंच के पति जीतलाल एवं तौलक कन्हैया लाल के द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती गई है जिसके लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, इनका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कण्डिका 5(24) 11(5) (6) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध के श्रेणी में आता है।

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