बलरामपुर: पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण साह (मा.पु.से.), श्रम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक (रा.पु.से.) के निर्देशन में एवं आमान उप पुलिस अधीक्षक कुसमी रितेश चौधरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शंकरगढ़ अमित गुप्ता के नेतृत्व में थाना शंकरगढ़ में अपराध नामा 19/22 धाकृषक पशु अधि. परी. 1.6.10 पशु क्रूरता अधिनियम 11 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान मवेशी मारते पीटते ले जाने व्यक्ति जिनसे पूछताछ करने पर 01. रामकिशुन तिर्की पिता सूरजन राम, मुनेश्वर राम पिता सुन्दर राम धर्मपाल पिता यात सभी निवासी ग्राम करोगा पाना करीया जिला बलरामपुर का रहने वाला बताये जिनमें मवेशी को ले जाने के संबंध में पूछताछ किया गया जो पारा सदर का अपराध करना स्वीकार किये प्रकरण के अन्य आरोपी राम किशुन ति पिता सूरजन की रात्रि में भागते समय गिरने से चोटग्रस्त हो गये थे जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में भर्ती कराया गया था जिन्हें प्रारंभिक उपचार के बाद शकरगढ़ ईलाज हेतु भर्ती कराया गया है। सभी आरोपियों द्वारा करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी धर्मपालन एवं मुनेश्वर राम को दिनांक 26 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण के अन्य आरोपी सीएससी शंकर में इलाज चल रहा है जिसे इलाज पृथक से गिरकर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी शंकरगढ़,उप निरीक्षक अमित गुप्ता 02 रूपनि उमाशंकर त्रिपाठी,03. प्रसार 387ठाकुर 04. प्र.आर. 127 शिवशरण पैकरा,05. आर. 447 शैलेंद्र तिवारी,06. आर. 653 प्रदीप मुखा 07. आर.227 बबलू बैक आदि उपस्थित रहे.