सूरजपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नियत की गई थी। इसे बढ़ाकर 16 अगस्त तक कर दी गई है। इसके लिए राज्य शासन के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के लिए खरीफ मौसम में धान सिचिंत धान असिचिंत, मक्का, उड़द, मूंग, मूंगफली, तुअर (अरहर), रागी कोदो एवं कुटकी फसल को अधिसूचित किया गया है। धान एवं मक्का फसल के लिए ग्राम को इकाई क्षेत्र लिया गया है, तथा उड़द, मूंग, मूंगफली, तुअर (अरहर), रागी कोदो एवं कुटकी फसल के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र को इकाई माना गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी भू-धारक कृषक, बटईदार व वनपट्टाधारी कृषक ले सकते है। इस वर्ष जिला सूरजपुर में फसल बीमा के लिए बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। कलेक्टर के द्वारा सभी कृषकों को फसल बीमा का लाभ लेने के लिए अपील की गई है। बीमांकित राशि का जिले में अधिसूचित फसलों के लिए कृषक प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत है। धान सिंचित के लिए 352 रु. प्रति एकड़, धान असिंचित के लिए 280 रु. प्रति एकड़, मक्का के लिए 256 रु. प्रति एकड़, अरहर के लिए 224 रू. प्रति एकड़, रागी के लिए 88 रु. प्रति एकड़, उड़द के लिए 160 रु. प्रति एकड़, मूंग के लिए 180 रू. प्रति एकड़, मूंगफली के लिए 320 रू प्रति एकड़, कोदो के लिए 120 रु. प्रति एकड़ एवं कुटकी के लिए 128 रु. प्रति एकड़ प्रीमियम राशि जमा करता होगा।
प्रदीप कुमार एक्का उप संचालक कृषि ने बताया कि फसल बीमा के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि क्षेत्र विस्तार अधिकारी, पटवारी, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति एवं विकास खण्ड में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 (खसरा) फसल विवरण एवं फसल बुवाई प्रमाण पत्र विवरण के साथ संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं। बीमा से आपदा की स्थिति में फसल सुरक्षा का बेहतर विकल्प होता है। खरीफ फसल के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तक है।