बलरामपुर: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित सभा, रैली, नुक्कड़, वाहन, हेलिकॉप्टर एवं विभिन्न प्रकार की अनुमति दिये जाने हेतु कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के मार्गदर्शन में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजनैतिक दलों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि सुविधा पोर्टल द्वारा अनुमति हेतु 24 से 48 घण्टे पूर्व निर्धारित प्रारूप में प्रत्याशी व प्रत्याशी के अभीकर्ता को ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें जानकारी दी गई कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में हेलिकॉप्टर, वाहन/अंतर जिला वाहन एवं प्रत्याशी हेतु वाहन अनुमति जिला कार्यालय द्वारा एवं सभा रैली, जूलुस आदि की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुमति जारी किया जाएगा। उक्त आयोजित बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित अपर कलेक्टर इन्द्रजीत बर्मन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित श्रीवास्तव, सहित नोडल अधिकारी ओ.आई.सी. उपस्थित रहे।