बलरामपुर: बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस ने कलिंग एग्रो कंपनी के नाम पर 86 हज़ार रुपए वसूल करने वाले दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।

पुलिस के मुताबिक ग्राम भैरोपुर थाना शंकरगढ़ निवासी 64 वर्षीय जवाहर यादव पिता बद्रीप्रसाद यादव थाना पहुंच केस दर्ज कराया की अमित यादव एवं उनके साथी कलिंग एग्रो बिजनेश के नाम पर धोखा देकर 40 हजार रूपए नगद व 46 हज़ार रूपए फोनपे के माध्यम से कुल 86 हज़ार रूपए का धोखाधडी किए हैं। पुलिस ने केस दर्ज विवेचना में लिया था। पुलिस ने पहले 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा था।

प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस लगातार उनके गतिविधियों पर लगातार नजर रखकर पतासाजी में जुटी थी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि दीपक पांडे के कहने पर प्रकरण के प्रार्थियों के उपर केश वापस लेनें हेतु दबाव बनाने की सूचना मिली थी। पूर्व से जेल में निरूद्ध आरोपीगणों से मिलनें हेतु प्रयासरत हैं 24 अगस्त को प्रकरण का रिमाण्ड तिथी होने से मिलने आने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा राजपुर न्यायालय परिसर बस स्टैण्ड में शादी वर्दी में निगाह रखी गई थी। राजपुर बस स्टैंड में धनंजय पांडे पिता शैलेश पांडे 28 वर्षीय निवासी चडेरिया पोस्ट कोहरा बुजुर्ग थाना गगहा जिला गोरखपुर व प्रभाकर पांडे उर्फ गुडडु पांडे पिता सुरेन्द्र नाथ पांडे 49 वर्षीय निवासी सकरी पोस्ट बेलाबीरभान थाना गगहा जिला गोरखपुर घुमते हुए पाए गए जिन्हें हिरासत में लेकर थाना लाकर कडाई से पुछताछ पश्चात संदेहियों द्वारा जिला बेगुसराय में घटना कारित करना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवीं केस दर्ज न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। प्रकरण के सरगना दीपक पांडे एवं अन्य आरोपियों की तलाशी सरगर्मी से की जा रही है।

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