
अंबिकापुर:जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर दो व्यक्तियों श्याम सोनी और विद्याधर दास उर्फ छोटू को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्यवाही राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत की गई है।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि श्याम सोनी (निवासी बरेजपारा, अम्बिकापुर) और विद्याधर दास उर्फ छोटू (निवासी असोला समलाया पारा, अम्बिकापुर) की गतिविधियाँ कानून और शांति-व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थीं। इसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा और विधिवत सुनवाई का अवसर दिया।
एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश
प्रस्तुत दस्तावेजों और अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर दोनों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई। इसके परिणामस्वरूप, जिला मजिस्ट्रेट ने श्याम सोनी और विद्याधर दास को 05 फरवरी 2025 से अगले एक वर्ष तक सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर जिलों की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) करने का आदेश दिया।



















