रायपुर: लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने बदमाशों पर हो रही लगातार कार्यवाही हो रही हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर गौरव सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर जिले के आदतन अपराधी  हुसैन पिता  अब्दुल उम्र 24 वर्ष चुनाभट्टी थाना गंज और शेख शाहरुख पिता शेख नवाब उम्र 23 वर्ष ईदगाह भाटा थाना आजाद चौक को तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस द्वारा दर्जनों अन्य आदतन बदमाशों के ऊपर जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया है, जो प्रक्रिया में हैं।

ज्ञातव्य हो कि इसके 02 माह पूर्व भी थाना कोतवाली क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर आरोपी रवि साहू पिता स्व. राजू साहू उम्र 34 साल साकिन गांधी नगर कालीबाड़ी थाना सिटी कोतवाली रायपुर के विरूद्ध भी जिला बदर की कार्यवाही करते हुए जिला बदर किया गया था।कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की 5 ख के तहत् दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 09/04/2024 अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर जिला- रायपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, बलौदा बाजार जिले क्षेत्र से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इन सभी को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

इन बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई अपराध में चालान और कार्यवाहियां हुई है।  हुसैन के विरुद्ध वर्ष 2013 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, वसूली, आर्म्स एक्ट एवं अवैध शराब बेचने आदि के कुल पंद्रह अपराध पंजीबद्ध है। शेख शाहरुख के खिलाफ 2014 से लगातार मारपीट, गुंडागर्दी, लूटपाट,जान से मारने की धमकी देने, छेड़छाड़, वसूली, आर्म्स एक्ट एवं अवैध शराब बेचने कर क्षति कारित करने जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है। उसके विरुद्ध कल 12 अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां हुई है।

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