बलरामपुर: नगरीय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के दौरान शराब की अवैध बिक्री एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी श्री एस.के. सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग द्वारा जिले के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम कुंदीकला में 2 प्रकरणों में 9 हजार 700 रूपये के 22 लीटर अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब तथा 150 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया है कि थाना राजपुर अंतर्गत ग्राम कुंदीकला निवासी प्रभुराम के पास से 7 लीटर महुआ शराब व 90 किलोग्राम महुआ लाहन एवं विमला प्रजापति के पास से 15 लीटर अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब व 60 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त कर उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध प्रकरण कायम कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री सूर्यवंशी ने बताया है अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन तथा सार्वजनिक जगहों पर मदिरापान और राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के किनारे संचालित होटल, ढाबा में शराब रखने, पीने एवं पिलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। साथ ही आबकारी अधिकारी ने बताया है कि अवैध मदिरा के संबंध में आबकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07831-299241 एवं टोल फ्री नम्बर 14405 पर सूचित किया जा सकता है।