
बलरामपुर: नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के अंतर्गत 15 फरवरी 2025 को मतगणना होना है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कटारा ने उक्त तिथि को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त दिवस जिले की समस्त मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी तथा मदिरा का विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः बंद रहेगा।
इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत प्रथम चरण में 17 फरवरी 2025 को मतदान होना है। इसके लिए राजपुर एवं कुसमी की मदिरा दुकानंे 15 फरवरी दोपहर 03 बजे से 17 फरवरी 2025 तक बंद रहेंगी। द्वितीय चरण में 20 फरवरी 2025 को मतदान होना है, इसके लिए बलरामपुर की मदिरा दुकान 18 फरवरी दोपहर 03 बजे से 20 फरवरी 2025 तक बंद रहेंगी। तृतीय चरण में 23 फरवरी 2025 को मतदान होगा, इसके लिए रामानुजगंज एवं वाड्रफनगर की मदिरा दुकाने 21 फरवरी दोपहर 03 बजे से 23 फरवरी 2025 तक बंद रहेंगी। उक्त अवधि में जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को सील बंद करने एवं मदिरा क्रय-विक्रय मादक पदार्थों का अवैध रूप से विनिर्माण/परिवहन/संग्रहण/धारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देशित किया है।