नई दिल्ली। सड़क मंत्रालय ने लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता 29 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया गया। मंत्रालय ने ‘सारथी’ पोर्टल में कुछ समस्या के कारण लाइसेंस की वैधता बढ़ाने का निर्णय लिया।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि 31 जनवरी से 12 फरवरी तक सारथी पोर्टल में कुछ समस्या के कारण आवेदकों को लाइसेंस संबंधी सेवाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ा है। इसे देखते हुए ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा।