[responsivevoice_button voice=”Hindi Female” buttontext=”Listen to Post”]

बलरामपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत की दुकानें गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को बंद होती थीं। नगर पंचायत की मेहरबानी से शनिवार को नियम विरुद्ध कुछ दुकानें खुली रही थी। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर बुधवार को तहसीलदार सुरेश रॉय व नगर पालिका अधिकारी राजेश कुशवाहा के नेतृत्व में नगर पंचायत के व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित कर प्रत्येक शनिवार को दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया।

श्रम विभाग व नगर पंचायत की उदासीनता के चलते शहर में गुमास्ता एक्ट मजाक बनकर रह गया है। कार्रवाई नहीं होने से यहां की 30 प्रतिशित दुकानें बिना पंजीयन के ही चलाई जा रही है। यही कारण है कि कुछ व्यापारी इस एक्ट की खुलकर धज्जियां उड़ा थे। नगर में गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं हो रहा था अधिकारियों की उदासीनता के चलते दुकानोंं में श्रमिकों का शोषण भी हो रहा है। नगर पंचायत में छोटी- बडी मिलाकर करीब 3 सौ दुकानें संचालित है।जिसमेंं से करीब दो सौ दुकानदारों ने गुमास्ता लाइसेंस लिया है। अधिकारियों की मानेंं तो गुमास्ता एक्ट के तहत नगर में शनिवार को दुकानेें बंद रखना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान हैं। लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते व्यापारियों के हौसले बुलंद हैं। शनिवार को नगर पंचायत की मेहरबानी से कुछ दुकानें खुली रहती थी। इसी को लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार ने नाराजगी जताई थी। बुधवार को नगर पंचायत सभाकक्ष में व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया कि प्रत्येक शनिवार को दुकानें बंद रहेगी। प्रत्येक दुकान के सामने नगर पंचायत के द्वारा शटर व दीवाल पर शनिवार बंद लिखने का निर्णय लिया गया। शनिवार को नियम विरुद्ध जिसकी दुकानें खुली पाई जाती है तो शुल्क फाइन कर गुमास्ता एक्ट निरस्त कर कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।


बैठक के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सहदेव राम लकड़ा, उपाध्यक्ष जयगोपाल अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि राजीव गुप्ता, पूरनचंद जायसवाल, महेंद्र गुप्ता, खोरेन खलखो, पंकज जायसवाल, भीमराज अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, उपेंद्र गुप्ता, छोटन गुप्ता, धनन्जय गुप्ता, दयाशंकर गुप्ता, लखपति राम, सुरेश अग्रवाल, बुंदकुंवर पैकरा सहित नगर नगर पंचायत के पार्षदगण व व्यापारीगण मौजूद थे।
क्या कहते है अधिकारी

गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को दुकानें बंद करनी है। जिनकी दुकानें नियम विरुद्ध खुली पाई जाती है तो गुमास्ता लाइसेंस निरस्त कर क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।सुरेश राय तहसीलदार -राजपुर।

गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को दुकानें बंद करनी है। जिनकी दुकानें खुली पाई जाती है शुल्क फाइन कर गुमास्ता लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की जायेगी।
राजेश कुशवाहा, सीएमओ नगर पंचायत-राजपुर।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!