सूरजपुर। जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बावजूद जिला बदर का आदेश तोड़कर जिले में प्रवेश करने वाले आरोपी को सूरजपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय से 3 स्थायी वारंट भी जारी थे, जिसके पालन में पुलिस ने उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। 

जानकारी के अनुसार सूरजपुर जिले के जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 के तहत 8 अप्रैल 2024 को आदतन अपराधी राजेश साहू, पिता राम नारायण साहू, निवासी ग्राम खड़गवां (चौकी बसदेई) को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया था। आदेश के अनुसार, आरोपी को जिला सूरजपुर सहित सीमावर्ती जिलों सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़ और सिंगरौली के क्षेत्र से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था।  हालांकि, जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए राजेश साहू 17 दिसंबर 2024को ग्राम खड़गवां और बंजा में देखा गया। सूचना मिलने पर बसदेई चौकी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम बंजा में दबिश देकर आरोपी राजेश साहू को गिरफ्तार कर लिया। 

गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ मारपीट और झूठे साक्ष्य समेत अन्य मामलों में न्यायालय से 3 स्थायी वारंटजारी थे। पुलिस ने इन वारंटों का पालन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर  न्यायालय में पेश कर दिया। बिना वैध अनुमति के जिला बदर के बाद जिले में प्रवेश करने के चलते आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही जारी है।

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