बलरामपुर: लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत वाणिज्यिक कर विभाग रायपुर द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  रिमिजियुस एक्का ने छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए 04 जून 2024 दिन मंगलवार को मतगणना की तिथि नियत होने के कारण मतगणना स्थल लाइवलीहुड कॉलेज भेलवाडीह एवं नगर पालिका क्षेत्र बलरामपुर के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित विदेशी मदिरा दुकान बलरामपुर के लिए 04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को उक्त अवधि में क्षेत्र में मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण तथा तस्करी ना हो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखने तथा शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से रोक लगाने और जब्त करने के निर्देश दिये हैं।

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