बलरामपुर: भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु निर्वाचन के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, मतदान केन्द्रों पर वोट डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे एवं निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, एमपी/एमएलएल/एमएलसी को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र, केन्द्र/राज्य सरकार/पीएसयू द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड पहचान पत्र प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।