सूरजपुर: छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के निर्देश के परिपेक्ष्य में निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्यालय, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में गलियों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त रक्षात्मक उपायों को पर्याप्त प्रचार-प्रसार तथा जनजागरण से पालन करना सुनिश्चित करें।

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