
जशपुर: जशपुर पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक की पत्नी को ही उसके हत्याकांड में दोषी पाया है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ा कोरंजा का है। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी पत्नी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
जानकारी के अनुसार 16 मार्च 2025 को मृतक बीरबल मिंज (52 वर्ष) के बेटे स्वदीप मिंज (25 वर्ष) ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि घटना के दिन वह निजी काम से ग्राम गिरांग गया हुआ था। शाम करीब 7 बजे उसे उसके मामा इमानुएल टोप्पो का फोन आया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उनका शव गांव के व्यक्ति सेमरन टोप्पो के घर के आंगन में पड़ा है। मौके पर पहुंचकर स्वदीप ने देखा कि उसके पिता मृत अवस्था में हैं और उनके माथे से खून बह रहा था।पुलिस ने तत्काल मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी और बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि बीरबल मिंज की मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी।पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक शराब पीने का आदी था और अक्सर घर से बाहर ही रातें गुजारता था। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि घटना के दिन मृतक और उसकी पत्नी के बीच घर का धान बेचकर शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था।शक के आधार पर जब पुलिस ने मृतक की पत्नी सुसैना मिंज (50 वर्ष) से पूछताछ की, तो वह शुरू में गोलमोल जवाब देने लगी। लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका पति आए दिन शराब पीकर घर में कलह करता था और घर का धान बेच देता था।घटना की रात जब वह घर लौटी तो पाया कि उसका पति फिर से धान बेचकर शराब पीने चला गया था। गुस्से में आकर उसने उसे गांव में तलाश किया और सेमरन टोप्पो के घर में शराब पीकर सोते हुए पाया। आक्रोश में उसने वहीं रखी लकड़ी की लाठी से उसके सिर और हाथ पर वार किए और वापस घर लौट आई। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पत्नी सुसैना मिंज को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त लाठी को भी जप्त कर लिया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।