कोरिया: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 की घोषणा के साथ ही नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चरचा में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावड़े ने नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चरचा में लोक शान्ति बनाए रखने तथा निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांति पूर्ण तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए धारा 144 के प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की है। जिसके तहत नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चरचा के अंदर कोई भी व्यक्त् किसी भी प्रकार के घातक अस्त-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोट सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क या रास्ता, सार्वजनिक सभाएं व अन्य स्थानों पर नही चलेगा।
इसी तरह कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नही निकालेगा और न ही आपत्ति जनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नही होगा जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नही होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता व वृद्वावस्था होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।
इस निषेधाज्ञा के तहत नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चरचा के अंतर्गत निर्धारित मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, कलेक्ट्रेट, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत के परिसर के बाहर न तो भीड़ इकट्ठा होगी न ही धरना दिया जाएगा और न ही नारेबाजी की जायेगी।
इसी तरह जिले के नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चरचा अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस व धरना आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े सक्षम अधिकारी को लिखित मे देकर उनसे अनुमति प्राप्त की जाएगी। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चरचा के किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा। न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा व जुलूस में उपयोग करेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावडे ने बताया कि यह आदेश 24 नवम्बर को शाम 4 बजे से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।