बलरामपुर: जिले में भू-राजस्व संहिता 1959 के धारा 170(ख) के तहत् आदिवासी भूमि पर गैर आदिवासी द्वारा अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण और खरीदी बिक्री पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर  रिमिजियुस एक्का के निर्देशानुसार राजस्व व पुलिस के अमले ने ऐसे ही प्रकरण पर कार्यवाही की है। विकासखंड कुसमी के ग्राम कंजिया में आदिवासी स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 532/15 रकबा 0.036 हेक्टेयर पर अतिक अंसारी द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के काबिज को हटाकर वास्तविक भू-स्वामी को कब्जा दिलाया गया है।
ज्ञातव्य है कि अनुसूचित जनजाति की भूमि पर बिना किसी विधि प्राधिकार के किये गये कब्जे को धारा 170(ख) के प्रकरण में सुनवाई के उपरांत भूमि स्वामी को स्वतः कब्जा हटाने के लिए एक माह का समय दिया गया था। एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर 8 जुलाई को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व  करूण डहरिया के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस की टीम द्वारा किये गये उक्त अवैध कब्ज़ा को हटाया गया और वास्तविक भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलाया गया।


इस दौरान तहसीलदार  शशिकांत दुबे, राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम तथा ग्रामीणजन मौजूद थे।

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