बलरामपुर: – इस मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थि अनिल कुमार पिता रामकरन जाति डीह कोरवा उम्र 30 साल साकिन भदार (वोदालपारा) थाना राजपुर का दो जून को थाना उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि सकल राम अपने पत्नि फुलबासों के साथ अलग मकान बनाकर रहता था कि तब यह उसके घर पहुँचकर देखा कि सकल राम की लाश घर में रखी थी तथा पास में फुलबासो बैठी थी फुलबासो से पूछने पर बताई कि दिनांक 30 मई 2022 को घर में सूवर मटन बनाकर दोनों शराब पिये थे दिन करीब 10. 00 बजे घर के सामने पकरी पेड़ के नीचे सकल सोया थ तभी फुलबासो द्वारा सकल को उठाते हुये झगड़ा कर बोलने लगी कि चावल बेचकर शराब पी रहे कमाने नही जाते हो विवाद करते हुए फुलबासो द्वारा पैर की ऐड़ी से सकल के पेट में मारना बताई जिसे सकल के पेट में काफ़ी दर्द होने लगा ईलाज के लिए शंकरगढ़ ले गई थी नहीं होने पर एक जून 2022 को अम्बिकापुर ले गई थी जहाँ सकल राम की शाम करीब 08.00 बजे मृत्यु हो गई । तब 108 वाहन ले से वापस घर लेकर आना बताई कि सकल राम की मृत्यु फुलबासो द्वारा पेट में लात मारने से आई चोट से हुई है। कि सूचक की रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन चाक कर जाँच पंचनामा कार्यावाही में लिया गया था कि दौरान जॉच निरीक्षण घटना स्थल निरीक्षण शव के कथनों में मृतक की मृत्यु उसके पनि फुलबासो के द्वारा मई 2022 के दिन करीब 10.00 बजे से दिनांक 01 जून 2022 के रात करीब 08.00 बजे के मध्य शराब पीकर झगडा विवाद कर चावल बेचकर शराब पीने एवं कमाने नहीं जाने की बात को लेकर पैर के ऐडी से सकल के पेट में मारने से पेट में काफी चोट लगने से 01जून 2022 को ईलाज के दौरान रात्रि करीब 08 बजे मृतक सकल का मृत्यु हो गई है कि प्रकरण सदर में धारा सदर का अपराध घटित होना आरोपित के विरुद्ध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला गंभीर प्रकृति का होने से सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देकर अवगत कराया जिस पर तत्काल सज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा अजय यादव (भा.पु.से.) एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज मोहिल गर्ग (भा.पु.से) के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सुशील नायक (रा.पु.से) मार्गदर्शन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय कुसमी रितेश चौधरी के निर्देश में थाना प्रभारी राजपुर अखिलेश सिंह के नेतृत्व पर टीम रवाना होकर दौरान विवेचना कथन प्रार्थी गवाहान निरीक्षण घटना स्थल, निरीक्षण शव मेमोरण्डम कथन पर से आरोपिया फुलवासो डीह कोरवा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपिया फुलवासो पति सकल राम जाति डीह कोरवा उम्र 34 वर्ष साकिन भदार को 02 जून 2022 के 14.10 बजे गिरफ्तार किया जाकर आरोपिया को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस कार्यवाही में शामिल अधिकारी कर्मचारी का नाम थाना प्रभारी अखिलेश सिंह, सउनि नीलमणी कुजूर, आरक्षक पवन सिंह, रूपेश गुप्ता, लेखश्वर पैकरा, प्रताप टोप्पो, महिला आरक्षक अनुपमा कपूर, शामिल रहे।